किसी पर फेंका रंग भरा गुब्बारा या लगाया घातक रसायन तो कानूनी कार्रवाई निश्चित

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If a colored balloon is thrown at someone or a deadly chemical is used, then legal action is certain.

सांप्रदायिक भावनाएं को भडक़ाने वाले नारे लगाना, लिखना, सोशल मीडिया पर ऑडियो व वीडियो वायरल करना भी पड़ेगा महंगा

होली पर्व, कानून एवं शांति व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से निषेधाज्ञा जारी, जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने जारी किए आदेश

BJP candidate Arjunram Meghwal reached Lunkaransar area, enumerated the development works of the Centre.

बीकानेर। किसी पर रंग भरा गुब्बारा फेंकना या घातक रसायन का उपयोग करना होली की मस्ती को परेशानी में बदल सकता है। इतना ही नहीं सांप्रदायिक या समाज की भावनाओं को भडक़ाने वाले नारे लगाना, लिखना, सोशल मीडिया पर इसके ऑडियो व वीडियो पोस्ट करना भी महंगा पड़ सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बारे में आज निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ये निषेधाज्ञा 23 मार्च की रात 12 बजे से 25 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।


होली पर्व, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 की तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति, वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग भरे गुब्बारे नहीं छोड़ेंगे तथा किसी प्रकार के घातक रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही इनको अपने साथ लेकर चलेंगे।


जिले में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा सांप्रदायिक या समाज की भावनाओं को भडक़ाने वाले नारे नहीं लगाए जाएं, ना ही दीवारों पर इस संबंध में कुछ लिखा जाए अथवा ऑडियो, वीडियो या सोशल साइट्स के माध्यम से भी इस प्रकार प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आदेश में लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश 23 मार्च रात 12 बजे से 25 मार्च रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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