करीब 8 साल पुराना देशनोक थाना के आंबासर गांव में हुई थी घटना
एडीजे 4 के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सोनी ने दिया दंडादेश
बीकानेर। करीब 8 साल पुराने एक प्रकरण में एडीजे 4 के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सोनी ने दो अभियुक्तों को 5 वर्ष के साधारण कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने का दंडादेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने न्यूज़फास्ट वेब को बताया कि अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र बद्रीराम व मगाराम पुत्र चुन्नीलाल देशनोक थाना क्षेत्र के आंबासर गांव के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा-304- भाग 2 और धारा-34 में 5-5 साल का साधारण कारावास और 15-15 हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों के बयान करवाए गए और 17 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों द्वारा आपराधिक मानव वध करना प्रमाणित पाया।
ये था प्रकरण
परिवादी भंवरलाल ने 4 मई, 2017 को देशनोक पुलिस थाना में रिपोर्ट दी थी। जिसमें उसने कहा था कि 3 मई, 2017 की शाम को वह अपने घर के बाहर खड़ा था। शाम करीब साढ़े छह बजे ओमप्रकाश, मगाराम व बाबूलाल ऊंट गाड़ा दौड़ाते हुए आए और उसके भाई भगाराम पर चढ़ा दिया। अभियुक्तों ने गंभीर रूप से घायल हुए भगाराम को घर के अंदर ले जाकर पटक दिया। वह अन्य लोगों के साथ घायल हुए अपने भाई को पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया।
#Kaant K. Sharma /Bhawani Joshi www.newsfastweb.com