कलेक्टर ने जारी किए आदेश, जिले में दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी ही होगी अनुमत
10 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे ये आदेश, नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
बीकानेर। जिले में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही अतिशबाजी की जा सकेगी, वह भी ग्रीन आतिशबाजी करना ही अनुमत है। आज जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर भगवतीप्रसाद कलाल ने दीपावली के त्योंहार पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति जारी की है। यह आदेश 10 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में स्थित पेट्रोलियम और उससे बने पदार्थों के संस्थान जैसे पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के अनुज्ञापित क्षेत्र और उससे 500 मीटर की परिधि में पटाखे या आतिशबाजी के पूर्ण उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हैं।
इसी प्रकार बीकानेर शहर के महत्वपूर्ण मार्गों जैसे महात्मा गांधी रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभुजी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भेरूजी गली, सुभाष मार्ग और कपड़ा बाजार (गंगा शहर) आदि क्षेत्रों में पटाखे या आतिशबाजी के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने दीपावली पर जिले में रात 8 बजे से 10 बजे के अलावा समस्त समय में पटाखे या आतिशबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं।
आदेश अनुसार अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक परिसर या शांत क्षेत्र घोषित स्थान के 100 मीटर के दायरे में पटाखे, आतिशबाजी के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। आर्मी एरिया, एयर फोर्स नाल एवं आर्मी के एम्यूनेशन डिपो के 500 मीटर की परिधि में आतिशबाजी के उपयोग या छोडऩे पर भी प्रतिबंध लगाए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाते हुए निर्धारित समय में ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com