पुलिस उपाधीक्षक संजय बोथरा मफरूर घोषित, गिरफ्तारी वारंट जारी, न्यायालय एडीजे-7 के आदेश

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Accused sentenced to 5 months imprisonment in cheque dishonour case

हुसैन हत्याकांड के अंतिम गवाह हैं पुलिस अधिकारी संजय बोथरा

बीकानेर। तकरीबन दस वर्ष पुराने हुसैन हत्याकांड में अंतिम गवाह तत्कालीन सदर थाने के एसएचओ संजय बोथरा को आज अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 ने मफरूर (भगौड़ा) घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने कोर्ट में उनके उपस्थित होने तक उनके वेतन को भी सीज करने के आदेश जारी किए हैं।


जानकारी के अनुसार अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 की ओर से जारी आदेश में उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर गवाह संजय बोथरा को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने को कहा गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 जुलाई, 2024 सुनिश्चित की गई है।
इससे पहले न्यायालय की ओर से संजय बोथरा को न्यायालय में उपस्थित होने के कई बार सम्मन भेजे गए थे। वे न्यायालय में नहीं पहुंचे तब 5 मार्च, 2024 को न्यायालय की ओर से उनके जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके तामील होने के बाद भी संजय बोथरा अंतिम गवाह के रूप में न्यायालय में पेश नहीं हुए। जिस पर न्यायालय ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बताया जा रहा है कि काफी बार वारंट तामील तो हो गए लेकिन पुलिस की ओर से कहा गया कि वे कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले।

गौरतलब है कि प्रकरण के अंतिम गवाह संजय बोथरा नोखा में सीओ पद पर सात माह तक कार्यरत रहे थे। इसके बावजूद भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जबकि न्यायालय में उनके बयान अधूरे हुए हैं।

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