कोविड-19 : एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बनाई टास्क फोर्स

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Covid-19: Supreme Court in action, task force formed

ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए टास्क फोर्स का गठन

काम करने के अपने तौर-तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए होगा स्वतंत्र

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं की भारी किल्लत बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। राज्यों में ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं के आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज 12-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संशाधन विभाग से सलाह और मशविरा के लिए स्वतंत्र होगा। यह फोर्स काम करने के अपने तौर-तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है।

ये हैं राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य :-

  • डॉ. भबतोष विश्वास, पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता।
  • डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटए सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली।
  • डॉ. देवीप्रसाद शेट्टी, चेयरपर्सन और कार्यकारी निदेशक, नारायण हेल्थकेयर, बेंगलुरु।
  • डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज,वेल्लोर, तमिलनाडु।
  • डॉ. जेवी पीटर, डायरेक्टर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु।
  • डॉ. नरेश त्रेहन, चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक, मेदांता अस्पताल और हर्ट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम।
  • डॉ. राहुल पंडित, डायरेक्टर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड आईसीयू, फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड, मुंबई।
  • डॉ. सौमित्र रावत, चेयरमैन और हेड, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली।
  • डॉ. शिवकुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंस, दिल्ली।
  • डॉ. जरीर एफ उदवाडिया, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटलए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और पारसी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई।
  • सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
  • नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। जरुरत पडऩे पर कैबिनेट सचिव सहयोगी की नियुक्ति कर सकते हैं हालांकि वह अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के रैंक के अधिकारी को नामित नहीं कर सकेंगे।
  • #Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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