कोरोना रोगी को हॉस्पिटल नहीं दे रहा कैशलेस बीमा क्लेम, तो इन्हें करें शिकायत

0
354
Corona patient is not giving cashless insurance claim to hospital, then complain to them
photo by google

IRDAI ने हॉस्पिटल नेटवर्क को दिए सख्त निर्देश

बीकानेर। ऐसे कोरोना रोगी जिन्हें हॉस्पिटल कैशलेस बीमा क्लेम लेने में परेशानी आ रही है तो उनके लिए अच्छी खबर है। IRDAI (इरडा) के चेयरमैन ने हॉस्पिटल नेटवर्क को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार बीमाधारक कोरोना रोगी कैशलेस बीमा क्लेम नहीं देने वाले हॉस्पिटल की शिकायत बीमा कंपनी को कर सकेंगे।

सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किन हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम मिलता है। स्वास्थ्य बीमा देने वाली सभी बीमा कंपनियां अस्पतालों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती हैं। जिन-जिन अस्पतालों के साथ ये एग्रीमेंट साइन होता है वो बीमा कंपनी के ‘हॉस्पिटल नेटवर्क’ का हिस्सा होते हैं। इन हॉस्पिटल में योग्य योग्य बीमाधारक को कैशलेस क्लेम की सुविधा मिलती है।

बीमा कंपनियों के नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में भर्ती होने पर ग्राहकों को थोड़ी कम कीमत पर इलाज मिलता है। यह निर्भर करता है कि ग्राहक के बीमा में किस-किस खर्चे को कवर किया गया है। ऐसे में कैशलेस क्लेम के दौरान किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में सिर्फ उन खर्चों का वहन करना होता है जो उसके बीमा में शामिल नहीं होते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन का खर्च, डिस्चार्ज और एंबुलेंस इत्यादि का खर्च ही उसे उठाना होता है।

अगर किसी के पास स्वास्थ्य बीमा है लेकिन उसका हॉस्पिटल बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है या उसकी पॉलिसी नॉन-कैशलेस क्लेम पॉलिसी है तो वे बीमा के लिए बाद में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया कैशलेस क्लेम से थोड़ी जटिल है और इसके लिए बीमाधारक को बीमा कंपनी की जरूरत के हिसाब से बिल जमा करवाना होता है।

जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं जहां हॉस्पिटल ने कोविड मरीजों को कैशलेस क्लेम देने से मना कर दिया। इसकी जानकारी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंची तो उन्होंने IRDAI (इरडा) के चेयरमैन से बीमा कंपनियों और नेटवर्क हॉस्पिटल को इस बारे में निर्देश देने के लिए कहा। इसके बाद इरडा ने नेटवर्क हॉस्पिटल्स को सख्त निर्देश दिया है कि उन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना ही है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री और इरडा के सख्त निर्देशों के बाद भी अगर नेटवर्क हॉस्पिटल कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने से मना कर रहे हों तो इरडा की सलाह है कि ग्राहक संबंधित बीमा कंपनी को तत्काल शिकायत करें। इसी के साथ वो इरडा के शिकायत निवारण अधिकारियों की भी मदद ली जा सकती है।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here