चाइनीज मांझा बेचा तो हो सकता है छह महीने का कारावास

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चाइनीज मांझा

कलक्टर ने जारी किए आदेश, आमजन से सहयोग की अपील।

बीकानेर। जिले में किसी ने भी चाइनीज मांझा बेचा तो उसे छह महीनों का कारावास हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी कर जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री व उसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया है। चाइनीज मांझे की बिक्री और क्रय करना दोनों ही अपराध की श्रेणी में रहेंगे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) व सभी उपखंड मुख्यालयों पर उपंखड अधिकारियों को लगातार सघन निरीक्षण कर चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा एक महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे पर धातुओं का मिश्रण लगा होता है। इस मांझे के बिजली के तारों को छूने से करंट आने से मानव जीवन तथा लोक सम्पत्ति को भी नुकसान का गंभीर खतरा रहता है।

उन्होंने बताया कि जिले मे आमजन के जान-माल एवं पशु-पक्षियों एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) की धारा-144 के तहत यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत अभियान चलाया जा सकेगा। जिसमें अपराध कारित करने वाले को छह महीने के कारावास की सजा भी हो सकती है।

आमजन से अपील

कलक्टर ने जिले के सभी संभ्रान्त नागरिकों से अपील की है कि आमजन प्रशासन को सहयोग करते हुए ऐसे व्यक्तियों की सूचना दें जो चाइनीज मांझे की बिक्री अथवा उपयोग कर रहे हैं। इन लोगों के विरूद्ध प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करते हुए दण्डित करेगा। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे की चपेट में आने पर गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने स्तर पर इसके उपयोग को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसमें आमजन का सहयोग मिल जाए तो संभावित जनहानि तथा लोक सम्पत्ति के नुकसान को बचाया जा सकता है।

 

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