विधानसभा चुनाव : लाइसेंसशुदा हथियारों को जमा कराने के निर्देश

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लाइसेंसशुदा
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एनके गुप्ता ने जारी किए आदेश

बीकानेर। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव  सम्पन्न कराए जाने के सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एनके गुप्ता ने लाइसेंसशुदा हथियारों को जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

आदेशानुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक जो जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं, जिनकी अपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, ऐसे लाइसेंसधारी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज हुई हो या शांति भंग मामले में पाबंद किया हुआ है, ऐसे लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र जमा करवाने होंगे।

ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनकों उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार या थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के सम्बंध में मतदाताओं को भयग्रस्त कर निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के सम्बंध में चिन्हित किया जाता है, उन्हें अपने शस्त्र एम्यूनेशन जमा करवाने होंगे।

ऐसे आम्र्स लाइसेंस धारक जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील की श्रेणी के मतदान केन्द्रों अर्थात एस 4 श्रेणी के मतदान केन्द्रों (गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमिए जातीय प्रभुत्वए तनाव अन्य चुनाव अपराधों के लिए चिन्हित मतदान केन्द्र) के अधीन निवास करते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने शस्त्र जमा कराने होंगे।

कानून व व्यवस्था के लिए तैनात कार्मिकों को छूट

आदेशानुसार ऐसे व्यक्ति जो अन्य प्रांतों या जिलों से लाइसेंस प्राप्त कर, समक्ष अधिकारी को सूचना दिए बिना जिले में निवास कर रहे हैं, सम्बंधित थानाधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके शस्त्र व एम्युनेशन जमा या जब्त करेंगे।

इन के अतिरिक्त शेष लाइसेंसधारी सम्बंधित थानाधिकारी द्वारा पाबंद कराए जाने पर तीन दिन में शस्त्र जमा कराएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व व्यवस्था के लिए तैनात विभिन्न शस्त्रधारी कार्मिकों को इस आदेश के तहत छूट प्राप्त है।

आदेशों की पालना नहीं करने वाले सम्बंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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