श्रीहरमिन्दर मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने का है प्रकरण
चूरू कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार तारानगर पर आदेश की उपेक्षा करने के आरोप
बीकानेर। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के तबादले के बाद अब संभाग का प्रशासन उनके आदेश की पालना नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में सामने आया है।
प्रकरण के अनुसार तारानगर स्थित श्रीहरमिन्दर मंदिर की कई बीघा जमीन पर भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर बिजली व पानी के कनेक्शन करवा लिए हैं। भू-माफियाओं की ओर से किए गए अवैध अतिक्रमण, निर्माण व प्लॉटिंग तथा जलदाय विभाग और बिजली विभाग के द्वारा दिये गये अवैध कनेक्शन को हटाये जाने के सम्बन्ध में 6 जुलाई को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने पत्र लिख कर आदेश दिए थे।
इस पत्र में तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने लिखा था कि उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कस्बा तारानगर के खसरा नंबर 315, 316, 317, 318, 613 एंव 614 में स्थित 111 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान में तहसीलदार तारानगर के रीसीवर रूप में क्षेत्राधिकार में है। उक्त खसरों की तहसीलदार तारानगर व नायब तहसीलदार तारानगर मौके पर अतिक्रमण की संख्या एवं मौके पर हटाये गये अतिक्रमण की सूचना सहित अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए प्रार्थी देवकिशन आचार्य, पुजारी हरमन्दिर तारानगर की उपस्थिति में उक्त कृषि भूमि को कब्जा मुक्त करवाते हुए रिपोर्ट से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें, ताकि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।
लेकिन हैरानी की बात है कि संभाग के सबसे बड़े अधिकारी के इस आदेश को चूरू कलेक्टर, तारानगर एसडीएम और तहसीलदार तारानगर ने नहीं माना और आज भी श्रीहरमिन्दर मंदिर की कई बीघा जमीन अपने पर हुए कब्जे को हटाने का इंतजार कर रही है और सरकारी सिस्टम पर आंसू बहा रही है।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com