मार्केट की जगह को हड़पने की कोशिश, तीन के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

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Attempts to grab market place, orders to file a case against three

मार्केट में पैसेज को मिलाया अपनी दुकान में, सामान किया खुर्दबुर्द

कोटगेट थाने में किया समझौता, फिर समझौते की पालना नहीं

बीकानेर। पिछले दिनों से गणपति प्लाजा मार्केट काफी चर्चा में हैं। यहां एक दुकान मालिक और उसके किराएदार ने मार्केटके पैसेज को अपनी दुकान में मिलाने की कोशिश की और पैसेज में दुकान चलाने वाले का सामान खुर्दबुर्द कर दिया। अब न्यायालय ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।


परिवादी विकास सचदेवा के अनुसार गणपति प्लाजा मार्केटके मालिक ने करीब सभी दुकान विक्रय कर दी है। जिसके बाद दुकान मालिकों ने मार्केटको सुव्यवस्थाओं के लिए गणपति प्लाजा वेलफेयर सोसायटी का गठन किया, जिसे रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं कार्यालय में पंजीकृत कराया।


मार्केट में उसने दुकान नं. 60 व 61 के बीच स्थित पैसेज को सोसायटी से तीन सौ रुपए मासिक किराए पर लिया था। इस पैसेज में वह नेटवर्किंग का कार्य करता है। सरकार की ओर से कोविडकाल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 27 जून को दुकान मालिक कंचन सुथार पत्नी धनराज सुथार, धनराज सुथार पुत्र धूड़ाराम सुथार व दुकान संचालक गौरव बवेजा ने उसके पैसेज में तोडफ़ोड़ की और वहां रखा इलेक्ट्रोनिक्स सामान खुर्दबुर्द कर दिया। खुर्दबुर्द किए गए सामान की कीमत तकरीबन पांच-छह लाख रुपए है। तीनों आरोपियों ने पैसेज को अपनी दुकान में मिला लिया। जिसकी सूचना सोसायटी के पदाधिकारियों ने कोटगेट थाने में की। पुलिस ने अगले दिन यानि 28 जून को आरोपियों को थाने में बुलाया। उस दौरान आरोपियों ने लिखित में समझौता कर लिया था, लेकिन समझौते की पालना नहीं की। जिस पर पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली।

ये था समझौता


थाने में किए गए समझौते में दुकान मालिक धनराज सुथार पुत्र धूड़ाराम सुथार ने लिखित में कहा था कि उसके द्वारा जो तोडफ़ोड़ हुई है, उसे पुन: उसी स्थिति में वापस करूंगा और उसके बाद सोसायटी की सहमति से कोई भी ब्रान्डिंग करवा सकता हूं। ये समझौता थानाधिकारी को संबोधित करते हुए लिखा गया था। इस पर दुकान मालिक धनराज सुथार व गणपति प्लाजा वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष दीपांशु टाक के हस्ताक्षर भी हैं।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI WWW.NEWSFASTWEB.COM

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