केंद्र ने किया राष्ट्रीय नीति में बड़ा बदलाव
बीकानेर। कोरोना वायरस की विकराल दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने आज कोविड-19 के इलाज को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मरीजों को कोविड सुविधाओं में भर्ती करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ‘कोरोना का संदिग्ध मामला अगर होता है तो उसे सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को सर्विस देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का ही क्यों न हो।’ किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, जहां पर अस्पताल स्थित है। अस्पताल में एंट्री जरूरत के हिसाब से होगी।
गौरतलब है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। तकरीबन रोजाना ही कोरोना से जुड़ा कोई न कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 17.01 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से मृत्यु दर 1.09 फीसदी दर्ज की गई है। जबकि बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,79,30,960 हो गई है। केन्द्र के इस फैसले से कोविड-19 के उन रोगियों को काफी राहत मिलेगी जो अपने गृह राज्यों से दूर अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए गए हुए हैं।
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