दुकानदार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 18001806030, व्हॉट्सएप नम्बर 7230086030, टेलीफोन -0151-2226010
खाद्य सचिव ने सभी जिला रसद अधिकारियों को दिए निर्देश
बीकानेर। कोरोनाकाल में अगर कोई दुकानदार मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए एमआरपी से ज्यादा रेट पर सामान बेच रहा है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता की शिकायत पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किए गए हैं।
खाद्य सचिव नवीन जैन ने आज जारी निर्देश में कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कफ्र्यू प्रभावी है। कोरोना के कारण हालात काफी विपदा वाले हैं, ऐसे में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से दुकानदार नियम भंग करते हुए उपभोक्ताओं से वस्तु की अधिक राशि वसूल कर सकते हैं और एक्सपायर्ड डेट का सामान भी बेच सकते हैं। कई बार तनाव के चलते उपभोक्ता एमआरपी से अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा कोरोना काल में की जा रही में खरीददारी के दौरान दुकानदारों द्वारा किसी भी स्थिति में एमआरपी से अधिक रेट पर सामान नहीं बेचा जाए।
जैन ने निर्देश दिये हैं कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक दर से सामान बेचता है अथवा एक्सपायर्ड सामान बेचता है तो उसके खिलाफ जिला रसद विभाग के अधिकारी सख्त कार्रवाई करें।
जिला रसद अधिकारी बीकानेर प्रथम यशवंत भाकर ने बताया कि यदि किसी दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचा जा रहा है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 18001806030 व्हॉट्सएप नम्बर 7230086030 पर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2226010 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागूराम महला ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रवर्तन अधिकारियों व प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें।
#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com