कोरोना : आठ शहरों में नाइट कर्फ़्यू, बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी

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Corona: Night curfew in eight cities, test of those coming from outside is necessary

विवाह समारोह में 200 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति

आईटी कंपनियों, दवा की दुकानों और हवाई अड्डों पर रहेगी छूट

बीकानेर। कोरोना महामारी को फिर से फैलते देख प्रदेश की गहलोत सरकार ने आज फिर कुछ सख्ती की है। जिसमें आठ शहरों में 22 मार्च से नाइट कर्फ़्यू लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रदेश में सभी निकाय क्षेत्रों में रात दस बजे बाजार बंद करने की बात भी कही है।

जानकारी के अनुसार सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने और इससे ऊपर की कक्षाओं में कुल क्षमता के 50 फीसद स्टूडेंट्स को ही बुलाने के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कोरोना महामारी की समीक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, कुशलगढ़ व सागवाड़ा में नाइट कर्फ़्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ़्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है।

25 मार्च से प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए ही रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था लेकिन अब देश के किसी भी राज्य के आने वाले लोगों को यह रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट जांचने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर टीम तैनात होगी। सरकार ने तय किया है कि जो यात्री रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है। कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार ही बुलाने को लेकर विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे।

आईटी कंपनियों, दवा की दुकानों और हवाई अड्डों पर भी छूट रहेगी। विवाह समारोह में 200 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारियों को देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करानी होगी। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, मनोरंजक, राजनीतिक व खेल समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सीएम गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों व प्रबंध समितियों से दर्शन करने वालो के लिए मास्क व सेनिटाइजिंग की व्यवस्था करने की अपील की है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। जिसे देखते हुए सरकार ने यह सख्ती की है।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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