विदेश से आ रहा ‘नीला जहर’, युवाओं व किशोरों की दुषित हो रही मानसिकता

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Blue poison coming from abroad, youth and teenagers are being oppressed mentality

व्हाट्सएप के माध्यम से विदेशी लोग यहां परोस रहे हैं अश्लील फिल्में

सोशल साइट्स पर संचालित हो रहे हैं सैकड़ों ग्रुप

बीकानेर। सोशल मीडिया के माध्यम से यहां ‘नीला जहर’ परोसा जा रहा है। व्हाट्सएप पर विदेशी लोगों ने सैकड़ों ग्रुप ऐसे बना रखे हैं जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं और विदेशियों की ओर से ग्रुप में भेजी गई अश्लील फिल्मों को देख कर अपनी मानसिकता दूषित कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन ग्रुप्स पर लगाम कसने के लिए कोई कानून भी नहीं है।

गौरतलब है कि शहर के ऐसे बहुत से युवा व किशोर हैं जो व्हाट्सएप पर बने इन पॉर्न ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इन पॉर्न ग्रुप्स में देश के विभिन्न हिस्सों के लोग भी जुड़े हैं, अचरज की बात तो यह है कि ऐसे ग्रुप्स के एडमिन विदेशी लोग हैं।
संवाददाता ने जब ऐसे ग्रुप में जुड़ कर उस ग्रुप में शामिल लोगों की सूची देखी तो पता लगा कि इस प्रकार के पॉर्न ग्रुप्स में ज्यादातर पाकिस्तानी लोग एडमिन बने हुए हैं। इनके अलावा बांग्लादेश, मिश्र, घाना, अल्जीरिया, युनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ब्राजील, ग्वाटेमाला, बोलीविया, मलेशिया, मोरक्को, जार्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, यमन, अजरबेजान, नाइजीरिया आदि देशों के लोग जुड़े हैं और वे अश्लील फिल्में पोस्ट करते हैं। इन ग्रुप्स में ज्यादातर लोग भारत व पाकिस्तान के हैं।

विदेशी लोगों की ओर से व्हाट्सएप पर पोस्ट की गई सैकड़ों अश्लील फिल्मों को यहां के युवा व किशोर देखते हैं जिससे उनकी मानसिकता भी महिलाओं के प्रति बदल जाती है।
कानून है नाकाफी -पॉर्नोग्राफी साइट्स को ब्लॉक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले याचिका दायर की गई थी। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे और सरकार ने एक्शन लेने की बात भी कह कर तकरीबन 857 पॉन साइट्स को प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ समय बाद में सरकार ने सिर्फ चाइल्ड पॉर्न साइट्स पर ही प्रतिबंधित जारी रखा।

आईपीसी व आईटी एक्ट में हैं प्रावधान

आईपीसी और आईटी एक्ट में जो प्रावधान हैं, उनके तहत पॉर्नोग्राफी को आगे बढ़ावा या शेयर करना या उसे स्टोर करना भी अपराध है। आईपीसी की धारा 292, पोक्सो एक्ट की धारा-12 व 13 और आईटी एक्ट की धारा-67 व इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट में पॉर्न और ऐसे कंटेंट को शेयर करना और स्टोर करना अपराध है। इसे देखने से रोकने के लिए एक ही उपाय है कि इस तरह की साइट्स को ब्लॉक किया जाए जो कि सरकार कर सकती है।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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