दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कारावास का दण्डादेश, जुर्माना भी, देखें वीडियो…

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Sentenced to ten years imprisonment to rape accused, fine also

सात वर्ष पहले का है मामला, पोक्सो कोर्ट, बीकानेर ने दिया दण्डादेश

बीकानेर। सात वर्ष पुराने एक मामले में पोक्सो कोर्ट, बीकानेर ने दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कारवास और दस हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश दिया है। जामसर थाना क्षेत्र स्थित गांव भरूखीरा में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष सहू ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि इस प्रकरण में आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र हसन खां निवासी भरूखीरा का रहने वाला है। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-450 में सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा-376 में दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए।

ये है प्रकरण

मई,2013 में जामसर थाना में नाबालिग पीडि़ता की ओर से परिवाद दिया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी मां का देहान्त हो चुका था। उसके पिता, भाई व अन्य परिजन परिवार में किसी की मौत होने पर बीकानेर पहुंचे हुए थे। वह ढाणी में अकेली थी। उस रात को आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र हसन खां निवासी भरूखीरा उसकी ढाणी में पहुंचा और दरवाजा खोलने को कहा। पीडि़ता ने अकेला होने का कहते हुए दरवाजा नहीं खोला और उसे वहां से जाने को कहा लेकिन आरोपी ने उसे जरूरी बात का कहकर दरवाजा खुलवाया और बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग पीडि़ता ने उसका विरोध किया तो आरोपी मोहम्मद हुसैन ने उसे शादी करने का झांसा दिया। साथ ही पीडि़ता को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी।

दुष्कर्म के बाद नाबालिग पीडि़ता गर्भवती हो गई। आरोपी शख्स ने उसे शादी करने का फिर से झांसा देते हुए विश्वास में लिया कि वह इस बारे में किसी को न बताए, वह जल्दी ही पीडि़ता के परिजनों से शादी की बात करेगा। बदनामी होने की वजह से नाबालिग पीडि़ता चुप रही। इस बीच आरोपी शख्स ने उसे गर्भपात की गोलियां दे दी। जिसे लेने से नाबालिग पीडि़ता की तबीयत बहुत खराब हो गई। जिस पर परिजनों ने उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, तब मामला सबके सामने आ गया।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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