नामांकन की आखिरी तारीख तक जुड़ सकेंगे नाम

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अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

बीकानेर। यदि कुछ मतदाताओं के नाम इस सूची में नहीं है या किसी कारणवश हट गए हैं, तो सतत अपडेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव से पहले नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक मतदाता के स्वयं या परिवार के किसी सदस्य द्वारा ईआरओ (निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के समक्ष उचित साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर नाम जुड़वाया जा सकता है। लेकिन अब किसी बीएलओ के माध्यम से फॉर्म स्वीकार मतदाता सूची में कोई नाम नहीं जोड़ा जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने बताया कि मतदाता यहां से सूची में अपने नाम की जानकारी ले सकते हैं तथा शुद्धीकरण, नाम जुड़वाने, हटवाने आदि के लिए फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं।

डॉ.गुप्ता ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर राजनीतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि आज प्रकाशित हुई इस सूची के अनुसार जिले में कुल 15 लाख 61 हजार 294 मतदाता हैं, जिनमें से 8 लाख 25 हजार 235 पुरूष तथा 7 लाख 36 हजार 59 महिला मतदाता शामिल है।

1 जनवरी 2018 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके पात्र मतदाताओं के नाम इस सूची में शामिल करने के लिए विशेष गतिविधियों चलाई गई। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट को जनगणना आंकड़ों के अनुरूप करने के लिए कई विशेष अभियान चलाकर विशेष रूप से युवाओं व महिलाओं पर फोकस किया गया।
ज्यादा बढ़ी महिला मतदाताओं की संख्या

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी अधिक दर्ज की गई है। विशेष प्रकार की प्रचार गतिविधियां चलाकर पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

वर्तमान में मतदाता सूची में महिला लिंगानुपात 892 है, जो लोकसभा चुनाव 2014 में 879 था। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी-2000 तक जन्मे सभी युवा इस सूची में जुडऩे के पात्र हैं।

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 में दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए स्वयंसेवक कार्य करेंगे। दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के लिए प्राथमिक मतदाता है।

पेड न्यूज होगी पैनी निगाहें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पेड न्यूज की बढ़ती घटनाओं के मददेनजर इसकी जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पर पैनी निगाहें रखेंगे। इस प्रकार का प्रकरण सामने आने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस खर्च को अभ्यर्थी के खर्च विवरण में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को अपने चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन अथवा प्रसारण से पहले विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से अधिप्रमाणित करवाने अनिवार्य होंगे। इस सम्बंध में 48 घंटे में कार्रवाई कर दी जाएगी।

 

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