एसिड अटैक मामले में दण्डादेश, आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास का, जुर्माना भी

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Punishment in acid attack case, ten years rigorous imprisonment to accused, fine also

सात वर्ष पहले नयाशहर थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात

बीकानेर। एसिड अटैक के सात वर्ष पुराने एक मामले में आज न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 अश्विनी शर्मा ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना का दण्डादेश दिया।

परिवादी के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि नयाशहर थाना क्षेत्र में सब्जी मण्डी के पास रहने वाले राजा हसन पुत्र फैज मोहम्मद ने जरिए पर्चा बयान पर सर्वोदय बस्ती में रहने वाले पुखराज पुत्र जेठाराम कुम्हार के खिलाफ 16 दिसम्बर, 2013 को नयाशहर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने प्रकरण के दोनों पक्षों की सुनवाई की। परिवादी की ओर से 8 गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पुखराज को दोषी मानते हुए भारतीय दफा संहिता की धारा-326 (क) में दस वर्ष का कठोर कारावास, पचास हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा- 324 में दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुमाने का दण्डादेश दिया।

यह है प्रकरण

प्रकरण के अनुसार राजा हसन ने अपने पर्चा बयान में कहा था कि वर्ष, 2013 में 16 दिसम्बर की शाम आठ बजे वह अपने दोस्त गोपाल सोनी के साथ उसके घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पुखराज मिला। पुखराज उस दौरान शराब के नशे में था। आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच की तब परिवादी ने उससे सुबह बात करने को कहा और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद परिवादी गोपाल सोनी के भाई मनोज सोनी के साथ गोपाल सोनी के घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे तभी पुखराज वहां आ गया। उस दौरान उसके पास शराब के पव्वे में एसिड (तेजाब) भरा हुआ था। वहां आते ही पुखराज ने परिवादी पर तेजाब फेंक दिया जिससे परिवादी का चेहरा और बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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