उच्च न्यायालय से मिली जिले के याचिकाकर्ता पुलिस जवानों को राहत
वर्ष, 2017 में एलडीसी, यूडीसी व आरएसी पुलिस जवानों का ग्रेड-पे घटा दिया गया था
बीकानेर। पुलिस जवानों से उच्च ग्रेड-पे के लाभ वापस लेने के वित्त विभाग के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहन्ती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अतिरिक्त सचिव गृह, अतिरिक्त सचिव वित्त, पुलिस महानिदेशक और एसपी बीकानेर से जवाब भी तलब किया है।
जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर,2017 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पुनरीक्षित वेतमान नियम-2008 को संसोधित कर दिया जो राजस्थान सरकार ने वर्ष, 2013 में डब्ल्यूईएफ 1-07-2013 से लागू कर सभी पुलिस कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार ग्रेड-पे दे दिया था लेकिन वित्त विभाग ने पुन: संसोधन कर वर्ष, 2017 में एलडीसी, यूडीसी, आरएसी, राज पुलिस के जवानों की ग्रेड-पे घटा दी थी। घटे हुए ग्रेड-पे को पुन: एक जुलाई, 2013 से लागू कर दिया। विभाग ने एक नवंबर, 2017 से ज्यादा दिए गए वेतन की रिकवरी करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। इसके लिए वित्त विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा और ज्यादा वेतन वसूल कर वापस राजकोष में जमा करने को कहा।
153 याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जिसमें कहा कि किसी भी आदेश को पूर्व की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह तय कर चुका है कि कर्मचारी के उपार्जित अधिकारों को किसी भी हाल में वापिस नहीं लिया जा सकता। इसलिए रिकवरी के आदेश अवैध व मनमाने हैं जिनको रद्द किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कपिल देव सिंवर व अन्य 153 याचिकाकर्ताओ की याचिका पर सुनवाई कर ग्रेड-पे के अनुसार निकाली गई रिकवरी पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
यह है प्रकरण
एलडीसी, यूडीसी, आरएसी पलिस जवानों को अश्योर्ड केरियर प्रोगेशन यानि एसीपी के तहत 9,18,27 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2400-2800-3600-4200 ग्रेड-पे का लाभ दिया जाता है। इसी के तहत जिन एलडीसी, यूडीसी व आरएसी पुलिस जवानों को नौ साल की सेवा पूरी करने के बाद 2800 ग्रेड-पे मिल रही थी उनको वापस 2400 और 18 साल की सेवा के बाद मिल रही 3600 ग्रेड-पे को 2400 ग्रेड-पे में किया गया और इसी तरह से 4200 ग्रेड-पे एलडीसी, यूडीसी और आरएसी पुलिस जवानों को 2800 ग्रेड-पे में करने के आदेश जारी किए गए थे। यानि हजारों एलडीसी, यूडीसी व आरएसी पुलिस जवानों से करोड़ों रुपए की वसूली आदेश जारी कर दिए गए थे।
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