जलकुण्ड निर्माण के भुगतान में भ्रष्टाचार की आरोपी दोषमुक्त

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Accused of scam in payment of construction of water reservoir absolved

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने सुनाया फैसला

बीकानेर। पांच वर्ष पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में आज न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को दोषमुक्त किया।

अभियुक्ता की पैरवी करने वाले एडवोकेट मनोज कुमार नायक ने बताया कि वर्ष, 2015 में ग्राम पंचायत महादेववाली की पूर्व सरपंच पदमा देवी के विरूद्ध जलकुण्ड निर्माण के भुगतान बाबत बिलों पर हस्ताक्षर करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए थे और एसीबी चौकी बीकानेर में मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में एसीबी की ओर से चालान पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण का विचारण किया गया। गवाहों आदि के बयान होने के बाद न्यायालय ने प्रकरण को झूठा मानते हुए अभियुक्ता पदमा देवी पत्नी डालूराम निवासी गांव महादेववाली तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत समिति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-7 के आरोप से दोषमुक्त करार दिया। इस प्रकरण में राज्य की तरफ से अभियोजक अधिकारी ललित शर्मा, सहायक निदेशक अभियोजन ने पैरवी की।
पदमादेवी के दोषमुक्त होने जाने पर गांव में व उनके परिजनों में खुशी का माहौल है।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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