स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
बीकानेर/नई दिल्ली। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के बागी विधायकों पर राजस्थान हाई कोर्ट में कल यानि शुक्रवार को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा रखी है।
राजस्थान हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं है लेकिन हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीमकोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि असंतोष दबाने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुने गए विधायकों को असहमति का अधिकार है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक ये हुए सवाल-जवाब
सुप्रीम कोर्ट : असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा आखिरकार वे विधायक लोगों द्वारा चुने गए हैं। क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते?
सिब्बल : लेकिन फिर उन्हें समझाना पड़ेगा। यह स्पीकर ही तय करेंगे, कोई कोर्ट नहीं।
सुप्रीम कोर्ट : यह सिर्फ एक दिन की बात है। आप इंतजार क्यों नहीं कर सकतेï।
एससी ने सिब्बल से पूछा : इंट्रा-पार्टी लोकतंत्र पर आपका क्या विचार है?
सुप्रीमकोर्ट : क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है?
सिब्बल : स्पीकर सीपी जोशी ने बैठक के लिए व्हिप जारी किया। ‘यह केवल एक नोटिस था, व्हिप नहीं।’ लेकिन यह एक बैठक में शामिल नहीं होने से ज्यादा यह उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में है।
#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com