शादी में पचास से ज्यादा मेहमानों को बुलाया तो होगी कार्रवाई, आदेश जारी

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If more than fifty guests are invited to the wedding, action will be taken, order issued

मुख्य सड़कों पर बारात, रैली, जुलुस निकालने पर भी है प्रतिबंध

बीकानेर। शादी में पचास से ज्यादा मेहमानों को बुलाए जाने, मुख्य सड़कों पर बारात, जुलुस आदि निकालने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने आज एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश समय-समय पर जारी किये जा रहे है ताकि लोक-व्यवस्था कायम और मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिये सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 के लिए जारी किए गये प्रोटोकॉल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनुपालना किया जाना आवश्यक है। गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के क्रम में केन्द्र व राज्य सरकार तथा जिला स्तर से जारी किये गये निर्देंशों में शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों के आमंत्रण पर प्रतिबंन्ध है तथा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भी लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने राजस्थान पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बीकानेर जिले की में मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर, मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे बजाने पर तथा मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा जुलुस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिंबंध लगाया है। उपरोक्त प्रतिबंन्धों के उल्लंधन को गंभीरता से लिया जायेगा एवं आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

इस आदेश की अवहेलना करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाया जा सकेगा। यह आदेश आज आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़कों पर प्रोसेशन, सार्वजनिक सभा तथा समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितान्त आवश्यक होए, तो इसके लिए संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित में पुर्वानुमति आवश्यक होगी।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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