जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, थानेदार माइक के जरिए कर रहे ऐलान
बीकानेर। जेएनवीसी पुलिस थाना के एक किलोमीटर दायरे में आज कफ्र्यू लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने सीआरपीसी-1973 की धारा-144 के तहत इसकी घोषणा की।
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जेएनवीसी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत विजय मोटर कंपनी, जयपुर रोड से उदासर मैन रोड के पश्चिम क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में कफ्र्यू लगाया गया है। इस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश लागू किया है। इस क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए वहां रहने वाले समस्त लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
इस क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त प्रकार की सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दैनिक आवश्यकताओं से सम्बंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
सभी धार्मिक स्थलों में आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, स्थल की साफ सफाई के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को निर्धारित समय के लिए प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, इसकी सूचना सम्बंधित पुलिस थाने के स्तर पर संधारित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि क्षेत्र में दूध,अखबार तथा खाद्य सामग्री के वितरण पर छूट प्रदान की गई है। निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
Kamal kant sharma and Bhawani joshi newsfastweb.com