बीकानेर में तीन तलाक देने के मामले में पहली गिरफ्तारी
बीकानेर। पहले मोबाइल कैमरा ऑन करके तलाक कहने और फिर रिश्तेदारों के सामने तलाक कह कर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-बीकानेर ने जेल भेजे जाने के आदेश दिए हैं।
न्यूजफास्ट वेब को मिली जानकारी के अनुसार परिवादिया शहनाज बानो ने कोटगेट पुलिस थाने में तीन तलाक दिए जाने के आरोप में अपने पति मोहम्मद आशिक राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोटगेट पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्मार कर आज न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। परिवादिया के अधिवक्ता बजरंग छींपा ने जमानत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष पेश की।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश नायक ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनकर आरोपी मोहम्मद आशिक राठौड़ पर 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 के तहत अपराधों का गंभीर आरोप माना और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करार देते हुए आरोपी मोहम्मद आशिक राठौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए।
गौरतलब है कि तीन तलाक देने के मामले में यह दूसरी एफआईआर है और इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी तथा आरोपी को जेल भेजे जाने का जिले का यह पहला मामला है। परिवादिया शहनाज बानो की तरफ से पैरवी एडवोकेट बजरंग छींपा कर रहे हैं।
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