धारा-144 लागू, 28 नवम्बर तक रहेगी

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धारा-144

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश, बिना अनुमति के लोग नहीं हो सकेंगे एकत्र

बीकानेर। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीकानेर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टे्रट कुमारपाल गौतम ने इस बारे मेंआदेश जारी कर दिए हैं। धारा-144 28 नवम्बर की रात बारह बजे तक प्रभाव में रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकूए,भाला, बरछी, गुप्ती, कटार, किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं चल सकेंगे, न ही घूम सकेंगे व न ही प्रदर्शन कर सकेंगे।

कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे, न ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेंगे।

गौतम ने बताया कि इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से किसी धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेंगे, ना ही ऐसी कोई सामग्री इन सोशल साइट्स पर अपलोड करेंगे। राजनीतिक दल मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि किसी भी धार्मिक स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी व राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के दौरान निजी सम्पतियों आदि का इस्तेमाल बिना मालिक की लिखित अनुमति के नहीं कर सकते।

राजनीतिक दल व प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन से पहले आवश्यक रूप से अनुमति लेनी होगी तथा सभा जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

Kamal kant sharma newsfastweb.com

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