भाजपा नेता सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने नगर निगम आयुक्त और कलक्टर को सौंपे ज्ञापन
बीकानेर। वार्डों का पुनर्सीमांकन शहर में तूल पकड़ता जा रहा है। पुनर्सीमांकन प्रस्ताव को रद्द करते हुए नए सिरे से पुनर्सीमांकन प्रक्रिया करने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुरेन्द्रसिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने कलक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है।
ज्ञापन के जरिए कलक्टर और निगम आयुक्त को अवगत कराया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 और राजस्थान नगरपालिका चुनाव नियम-1994 के तहत इस पूरी कार्यवाही को अवैध एवं विधि विरुद्ध बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि निगम द्वारा आपत्ति के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट में न तो किसी वार्ड की जनसंख्या बताई गई है और न ही उस वार्ड में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का विवरण दिया गया है।
जयपुर रोड पर बायपास तक बसी नई कॉलोनियों को बीकानेर नगरनिगम सीमा में शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 3(1) ए के हवाले से दिए गए अधिकार का जिक्र करते हुए नए सिरे से ड्राफ्ट जारी करने की मांग की है।
ज्ञापन के जरिए बताया गया है कि नए बनाए गए वार्डों को न तो भौगोलिक रूप से न ही आबादी के रूप में समरूप रखने की कोशिश की गई है जबकि इस सम्बंध में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस थाना क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और डिस्कॉम में खण्ड को विभिन्न वार्डों में न तोडऩे के निर्देश की अवहेलना करते हुए एक-एक वार्ड को दो-तीन थाना क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष पक्ष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दफ्तर में बैठकर ड्राफ्ट डिजाइन किया गया है। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द करते हुए प्रशासन दोबारा नए सिरे से नियम-कायदों की पालना करते हुए नया ड्राफ्ट जारी करे तथा जयपुर रोड पर बसी कॉलोनियों को नगर निगम सीमा में शामिल करते हुए पुनर्सीमांकन करें।
शेखावत के साथ प्रतिनिधिमंडल में अशोक कुमार भाटी, पंकज गहलोत, विष्णु साध, शम्भूसिंह राठौड़, देवीसिंह शेखावत, विक्रम राजपुरोहित शामिल रहे।