समझौते से सुलझाए जाएंगे मामले, शीघ्र व सुलभ न्याय देने की राष्ट्रव्यापी कवायद
बीकानेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की ओर से 13 जुलाई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिविसेप्रा के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि.लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, पराक्रम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे, आदि व पांच से दस वर्ष पुराने प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
अग्रवाल ने कहा कि लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। कोर्ट फीस की वापसी व अंतिम रूप से निपटारा, कोई अपील नहीं तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायालय में विवाद दायर करने से पूर्व या न्यायालय में लम्बित विवाद को लोक अदालत में राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाकर लाभान्वित हो सकते हैं।