पोक्सो कोर्ट ने दिया निर्णय, पांच वर्ष पहले गंगाशहर थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात
बीकानेर। गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुए नाबलिगा के अपहरण और सामुहिक दुष्कर्म के मामले में आज विशेष सत्र न्यायाधीश वास्ते पोस्को मामलात, बीकानेर ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
जानकारी के अनुसार विशेष सत्र न्यायाधीश वास्ते पोस्को मामलात में इस प्रकरण की सुनवाई की गई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी किशोर व विजय सिंह को भादसं की धारा -363 में चार-चार वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा-366 में चार-चार वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर दोनों धाराओं में अलग-अलग तीन-तीन महीने का कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा- 376डी में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, दस-दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदायगी नहीं करने पर छह-छह महीने का कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी धीरजको संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। सरकार की ओर से पैरवी अधिवक्ता शिवचंद भोजक ने की।
जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष-2014 का है। गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिगा अपने बाड़े में गायों को चारा व पानी देकर वापस लौट रही थी, बीच रास्ते में किशोर पुत्र शिवरतन व विजयसिंह नाम के दो जनों ने पीडि़ता को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया और उसे नोखा रोड की तरफ एक सूने मकान में ले गए थे, वहां पर धीरज नाम का युवक पहले से ही मौजूद था। आरोपी किशोर व विजयसिंह ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया था।