कोर्ट ने पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश
जयपुर/बीकानेर। प्रदेश में दौसा जिले के एक गांव की दो युवतियों ने समलैंगिक विवाह किया है और अब राजस्थान हाई कोर्ट में सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने युवतियों को सुरक्षा देने के आदेश दिए है। अदालत ने बांदीकुई थानाधिकारी को कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि दोनों युवतियों के जीवन को खतरा नहीं हो।
जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश केएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने ये आदेश दोनों युवतियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गुढा आशिकपुरा निवासी दोनों याचिकाकर्ता 24 साल की युवतियां कई साल से एक-दूसरे को जानती हैं। दोनों ने पिछले साल दिसंबर महीने में मंदिर में जाकर समलैंगिक विवाह भी कर लिया। दोनों ही युवतियां किसी पुरुष के साथ शादी नहीं करना चाहती है। वहीं, भविष्य में पति-पत्नी की तरह रहकर आपसी सहमति से बच्चा गोद ले सकती हैं।
याचिका में कहा गया कि उन्होंने अपने संबंध के बारे में अपने परिजनों को सूचना दी है, जिसके चलते उनको अपने परिजनों से जान का खतरा हो गया है। याचिका में यह भी कहा कि युवतियों को अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रहने की स्वतंत्रता है। ऐसे में उन्हें अपने परिजनों से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों युवतियों के बयान दर्ज करने के बाद बांदीकुई थानाधिकारी को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।