रत्तानी व्यास पंचायत समिति में रिसीवर नियुक्ति के आदेश को न्यायालय ने रखा बरकरार

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Accused sentenced to 5 months imprisonment in cheque dishonour case

प्रकरण के प्रतिवादी की ओर से पेश रिवीजन याचिका को किया खारिज

बीकानेर। रत्तानी व्यास पंचायत समिति में रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को न्यायालय ने बरकरार रखा है।

प्रकरण में अधिवक्ता सोमदत्त पुरोहित और सुखदेव व्यास ने बताया कि समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास का दिसम्बर, 2023 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अपने कार्यकाल अवधि का हिसाब नहीं देने, समिति के संविधान में निहित सर्वोच्य संस्था सरंक्षक मंडल आदेश देने के उपरांत चार्ज नही देने, चुनाव के लिए रिकार्ड नहीं देने आदि को लेकर समाज के पंडित संजय व्यास ओर विजय शंकर व्यास की ओर से जनवरी, 24 में एक प्रतिनिधित्व वाद न्यायालय में दायर
कर समिति के अध्यक्ष महेंद्रकुमार व्यास आरोप लगाए गए।

जिसमें अध्यक्ष द्वारा समिति के संविधान के अनुसार लेन देन बैंक के माध्यम से नहीं करने, झूठे खर्चे दर्शा कर समिति के धन का दुरुपयोग कर जबरन अध्यक्ष पद पर महेंद्र कुमार व्यास काबिज हो रखे हैं, जबकि समाज के विशाल भवन और उसमें किराये पर दी गई स्कूल बिल्डिंग के किराया राशि से लाखों रुपयों प्रति वर्ष आय हो रही है, जिसका कोई वैध लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है। जिस कारण वादीगण की ओर से समाज की इन संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा के प्रबंध के लिए रिसीवर नियुक्त करने की न्यायालय में प्रार्थना की गई।

जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत 07/10/2024 को रत्तानी व्यास पंचायत समिति की संपत्ति और आय व्यय के प्रबन्ध के लिए रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए।

न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा एक रिवीजन याचिका पेश की गई। जिस पर सिविल न्यायाधीश संख्या- 3 द्वारा सभी की सुनवाई कर आज ये निर्णय दिया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा 7/10/24 को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को उचित ठहराते हुए अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास की याचिका खारिज कर दी।

#Kaant K. Sharma / Bhawani Joshi www.newsfastweb.com

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