राज्यपाल ने दी मंजूरी, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
30 जून को होगा मतदान, मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश
बीकानेर। प्रदेश में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के नगर निकायों में रिक्त सदस्यों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगर निकायों में सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए वोटिंग इसी महीने की 30 जून, 2024 को कराई जाएगी। इसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दी है और आवश्यक निर्देश भी जारी किये गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से राज्य के जिन 10 जिलों के 15 नगरी नगरीय के उपचुनाव की घोषणा की गई है, उसमें अजमेर, बीकानेर, चित्तौडग़ढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुर सिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और उदयपुर के नगर निकाय शामिल हैं। जहां सदस्यों के चुनाव के लिए उपचुनाव कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, उस क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अवकाश घोषित किये जाएंगे। ऐसे में इन 10 जिलों में 30 जून, 2024 को मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है।
चुनाव को लेकर ड्राय डे की घोषणा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय उपचुनाव की घोषणा करने के साथ ही, आबकारी विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 30 जून, 2024 को होनेवाले नगर निकाय उपचुनाव को लेकर जारी निर्देश जारी में कहा गया है कि संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि यानी 28 जून, 2024 के शाम 5 बजे से 30 जून, 2024 के शाम 5 बजे तक ड्राय डे (सूखा दिवस) घोषित किया गया है। यानी इस अवधि के दौरान शराब नहीं बिकेगी।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com