सास पर किया था कुल्हाड़ी से वार, दस साल के कारावास की सजा

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Sentence: Life imprisonment and fine to the accused of dowry murder

चार वर्ष पहले बीछवाल थाना क्षेत्र के बजरंग धोरा के पास हुई थी वारदात

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 ने दिया दण्डादेश

बीकानेर। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 ने सास पर कुल्हाड़ी से वार करने वाले आरोपी शख्स को दस वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश आज दिया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 अनुभव सिडाना ने आरोपी शख्स पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदायगी नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।


अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र रंगा ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि वर्ष, 2019 का ये प्रकरण बीछवाल थाना क्षेत्र के बजरंग धोरे के पास का है। प्रकरण के आरोपी करणाराम पुत्र हीराराम निवासी खारी चारणान के खिलाफ एफआईआर आइपीसी की धारा-302 के तहत दर्ज की गई थी। न्यायालय ने अभियुक्त करणाराम को आइपीसी धारा-302 में वर्णित कुछ विशिष्टियों के कुछ संयोग से छोटा अपराध कारित होने के कारण दोषमुक्त किया तथा कुछ विशिष्टियों के संयोग से आइपीसी धारा-304 खण्ड द्वितीय का अपराध साबित होने पर दोषसिद्ध करार दिया और अभियुक्त करणाराम पुत्र हीराराम को दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना का दण्डादेश दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 15 गवाहों के बयान करवाए गए और 28 सबूत-दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साथ ही न्यायालय ने पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने की अनुशंषा भी की है।

ये था प्रकरण


अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र रंगा ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि मृतका सुआ देवी के पति भैराराम की ओर से बीछवाल थाना में 13 जनवरी, 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें परिवादी की ओर से कहा गया कि वह पूगल रोड पर बजरंग धोरा के पास अपने परिवार सहित निवास करता है। उसकी बेटी सोना की शादी उस दिन से करीब दस वर्ष पहले खारी चारणान निवासी करणाराम पुत्र हीराराम के साथ की थी। उसका दामाद करणाराम वारदात के दिन से दो-तीन महीने पहले से ही उन्हीं के साथ रह रहा था। करणाराम नशे में रहता था और आए दिन उसकी बेटी सोना व परिवादी की पत्नी सुआ देवी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करता रहता था।

12 जनवरी, 2019 की शाम करीब साढ़े सात बजे करणाराम अपने ससुराल पहुंचा तो परिवादी की पत्नी और करणाराम की सास सुआ देवी ने उससे कहा कि वह झोंपड़े की बजाय कमरे में सो जाए। इस बात से करणाराम बिफर गया और अपनी सास सुआ देवी के साथ गाली-गलौच करते हुए कहने लगा कि तू कौन होती है यह कहने वाली, मेरी मर्जी है मैं कहां सोऊं। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूं, बच्चे भी तुम्हारे साथ में ही सोते हैं बरसात की वजह से झोपड़ा किसी बच्चे पर गिर सकता है। इस बात पर करणाराम ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर अपनी सास सुआ देवी के मुंह पर व गले पर चोट मारी। परिवादी भैराराम जब अपनी पत्नी सुआ देवी को बचाने के लिए भागा, तब तक करणाराम वहां से कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। सुआ देवी बेहोश हो चुकी थी। परिवादी व उसके पड़ौसी गंभीरावस्था में सुआ देवी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डाक्टरों ने सुआ देवी को मृत घोषित कर दिया था।

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