कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए ये हैं आरबीआई के नियम

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These are the rules of RBI for exchanging mutilated notes
photo by google

एक बार में इतनेे बदलवाए जा सकते हैं फटे नोट

नहीं बदले जा सकते हैं नकली नोट

मतौर पर बाजार में सब्जी लेते समय या किसी अन्य चीज की खरीददारी करते समय किसी के भी पास आमतौर पर कटे-फटे नोट आ जाते हैं। कई बार किसी से ही गलती से नोट कट या फट जाता है। कई बार गलती से नोट जल भी जाता है। ऐसे में वो नोट बाजार में नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आप उस नोट को आरबीआई में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है।


आरबीआई नियमों के मुताबिक यदि किसी के पास जले या कटे नोट हैं तो वो उन्हें अपने पास की बैंक में नहीं बदलवा सकते। इसके लिए उनको आरबीआई जाना होगा। आरबीआई उनके नोटों की जांच करने के बाद खुद इस बात का फैसला करता है कि नोट खुद जलेे या फटे हुए हैं या गलती से उनके पास आए हैं। जिसके बाद उनके नोट बदल दिए जाएंगे।
यदि कोई ये सोच रहा है कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि एक समय में कोई भी व्यक्ति 20 नोट बदलवा सकता है। जिनकी कीमत 5 हजार रुपए तक हो सकती है। यदि किसी को इससे ज्यादा नोट बदलवाना है तो उसका प्रोसेस अलग है और उसके लिए कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है।

नहीं बदले जा सकते हैं नकली नोट


यदि किसी के पास गलती से कोई नकली नोट आ गया है और वह उसे आरबीआई से बदलवाना चाहते हैं तो इस स्थिति में आरबीआई से वह नोट नहीं बदलवा सकते। नकली नोट बदलनेे का आरबीआई में कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह कोई भी कटे-फटे या जले नोटों को तो आरबीआई में जाकर बदलवा सकते हैं लेकिन नकली नोटों को नहीं।

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