दस वर्ष की बच्ची के साथ दरिन्दगी करने वाले को बीस साल कारावास की सजा

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The man who brutalized a ten year old girl was sentenced to twenty years imprisonment.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाया निर्णय, पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

चार वर्ष पहले नयाशहर थाना क्षेत्र का है प्रकरण

बीकानेर। पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दरिन्दगी करने वाले शख्स को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी और उसकी पत्नी ने बच्ची को गोद ले रखा था।


अपर लोक अभियोजक मोहम्मद सलीम ने बताया कि बच्ची की मां की ओर से 9 नवंबर, 19 को नयाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 10 साल की बच्ची को उसकी ननद ने दो साल पहले गोद लिया था। छह माह पूर्व बच्ची को रामपुरा स्थित अपने घर ले गई। बच्ची की बूआ और फूफा उसके दत्तक माता-पिता बन गए थेे। इस दौरान एक दिन वह बच्ची से मिलने गई तो उसने रोते हुए बताया कि फूफा उसके साथ गलत काम करता है और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दे रखी है। इस पर बच्ची की मां उसे अपने साथ वापस घर ले गई और थाने पहुंच कर आरोपी शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।


अपर लोक अभियोजक मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस प्रकरण में 17 दस्तावेज व अन्य सबूत पेश किए गए। वहीं 12 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए गए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी शख्स यानि फूफा और दत्तक पिता को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अमानवीयता, निकृष्टता की पराकाष्ठा : कोर्ट


अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने अपने निर्णय में कहा है कि आरोपी ने मानवता को शर्मसार किया। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि आरोपी फूफा जो दत्तक पिता भी है, 10 साल की अबोध बालिका को उसके संरक्षण में छोड़ा गया था। उसी ने विश्वासघात किया। यह निकृष्टता की पराकाष्ठा का परिचायक है।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

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