एसिड अटैक के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा, लगाया जुर्माना भी

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He had killed his father-in-law and was sentenced to life imprisonment and fined

गंगाशहर थाना क्षेत्र के गोपेश्वर बस्ती का साढ़े छह वर्ष पुराना है मामला

प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत पीडि़त को प्रतिकर दिलवाने की सिफारिश

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

बीकानेर। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 ने एसिड अटैक के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। साथ ही दोषी शख्स पर साढ़े छब्बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण गंगाशहर थाना क्षेत्र स्थित गोपेश्वर बस्ती का तकरीबन साढ़े छह वर्ष पुराना है।


अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान करवाए गए और 17 दस्तावेज पेश किए गए। अपर सेशन न्यायाधीश-संख्या-4, मुकेश कुमार सोनी ने आरोपी को दोषी मानते हुए आइपीसी की धारा-341 में दोषी गणेश सोनी पुत्र श्यामसुन्दर सोनी को एक माह का साधारण कारावास तथा 5 सौ रुपए जुर्माना, आइपीसी की धारा-326ए में दस वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना तथा आइपीसी की धारा-427 में एक वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना का दण्डादेश दिया है। उन्होंने बताया कि परिवादी बंसराज सिंह को प्रतिकर के रूप में 25 हजार रुपए दिलवाए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।

ये है प्रकरण


अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि दिनांक-17नवम्बर, 2016 को गोपेश्वर बस्ती में रहने वाले बंसराज सिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। जिसमें उसने कहा था कि पहले दिन शाम को गणेश सोनी ने नशे की हालत में उसके साथ गाली-गलौच की। मना किया तो कहासुनी हो गई। इस बात से नाराज होकर आधी रात को आरोपी ने उसकी कार के शीशे तोड़ डाले। 17 नवम्बर की सुबह आरोपी ने परिवादी की माता के साथ अभद्रता की, परिवादी के मौके पर पहुंचने पर आरोपी मौके पर से फरार हो गया।

सुबह करीब 11 बजे परिवादी बंसराज सिंह आरोपी गणेश सोनी के घर शिकायत करने पहुंचा तो आरोपी शख्स ने हाथ में बीयर की बोतल ले रखी थी। परिवादी को देखते ही वह गालियां निकालने लगा और बीयर में भरा रसायनिक पदार्थ बंसराज सिंह के चेहरे पर फेंक दिया। जिससे परिवादी की आंख, मुंह और चेहरे पर जलन होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने उस पर पानी डाला और पीबीएम अस्पताल ले गए।

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