खेत में स्थित पॉली हाउस की मरम्मत में कम्पनी की मानी लापरवाही
बीकानेर। जिला उपभोक्ता आयोग, बीकानेर ने एक प्रकरण में किसान को 11 लाख आठ हजार रुपए का हर्जाना एक कम्पनी से दिलवाने के आदेश जारी किए हैं।
उपभोक्ता किसान की पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्याम सुन्दर सारस्वत ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत और सदस्य मधुलिका आचार्य ने परिवाद सतपाल बिश्नोई बनाम जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कम्पनी में निर्णय देते हुए जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कम्पनी के द्वारा पॉली हाउस के मरम्मत में देरी करने को सेवा दोष मानते हुए कम्पनी को आदेश जारी करते हुए कम्पनी के विरूद्ध 11 लाख 8 हजार रुपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित हर्जाना परिवादी कृषक सतपाल को अदा करने का आदेश दिया है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी कृषक सतपाल बिश्नोई ग्राम पारवा नोखा ने जिला उपभोक्ता आयोग, बीकानेर में 18 जनवरी, 2021 को परिवाद पेश किया था। कृषक ने अपने खेत में जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कम्पनी का पॉली हाउस सरकारी अनुदान के तहत लगवाया था। पॉली हाउस लगवाते समय त्रि पार्टी एग्रीमेन्ट जैन इरिग्रेशन कम्पनी, कृषक एवं कृषि उद्यानकी विभाग के मध्य हुआ था।
उक्त एग्रीमेन्ट के अनुसार पॉली हाउस की 10 वर्षों की गारंटी अवधि में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विकार को जैन इरिग्रेशन कम्पनी निशुल्क 7 दिवस में ठीक करेगी लेकिन मौसमी हवा से पॉली हाउस के फट जाने पर कृषक द्वारा अनेकों बार जैन इरिग्रेशन कम्पनी को शिकायत करने के बावजूद कम्पनी के एग्रीमेन्ट की शर्तों अनुसार समय पर पॉली हाउस की मरम्मत नही की। जिसमें कृषक के पॉली हाउस में लगी खीरे की फसल पूरी तरह से जल कर खत्म हो गई एवं कृषक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया था।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com