भरतपुर और अलवर में पटाखों पर बैन, जोधपुर में धारा-144 की लागू
रात दस बजे के बाद नहीं चला सकेंगे पटाखें
बीकानेर। प्रदेश में दीवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे। राज्य के गृह विभाग ने पिछले साल जारी की गई गाइडलाइंस को ही यथावत रखने का फैसला किया है। पिछले साल जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के 31 जिलों में केवल दो घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। जबकि दिल्ली एनसीआर में होने की वजह से अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तर से प्रतिबंध रहेगा। जोधपुर में दिवाली के मध्यनजर धारा 144 लगा दी गई है।
गृह विभाग की गाइड लाइंस के अनुसार इस बार भी इको फे्रंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति होगी। ज्यादा शोर करनेवाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी तरह की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। प्रदेश के 31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं।
जोधपुर में धारा 144 लगाई
गौरतलब है कि भरतपुर और अलवर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इन जिलों में पटाखों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जबकि जोधपुर में दिवाली के मध्यनजर धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने आदेश जारी किए है। 20 अक्टूबर से धारा 144 प्रभावी हो गई है। जारी आदेश के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखे फोडऩे और असामाजिक तत्वों से खतरे की आशंका है। जोधपुर आयुक्तालाय क्षेत्र में ग्रीन पटाखें भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही छोड़े जाएंगे।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com