पॉक्सो कोर्ट ने आज दिया दण्डादेश, करीब नौ महीने चली मामले की सुनवाई
जनवरी में नयाशहर थाना क्षेत्र की है घिनौनी वारदात, आरोपी तब से ही है सलाखों के पीछे
बीकानेर। नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज आरोपी युवक को आजीवन कारावास का दण्डादेश सुनाया। साथ ही आरोपी युवक पर जुर्माना भी लगाया गया।
लोक अभियोजक सुभाष सहू के अनुसार ये प्रकरण इसी वर्ष जनवरी महीने में नयाशहर थाना क्षेत्र का है। इसमें आरोपी युवक प्रेम पुत्र हरीश मेघवाल निवासी हनुमान मंदिर के पास, सर्वोदय बस्ती हाल भीमनगर है। आरोपी युवक पर भारतीय दफा संहिता 363,366, 374 एबी तथा पॉक्सो अधिनियम-2012 की धारा-5 (एम)/6 के तहत दोषसिद्ध हुए, जिस पर उसे अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है। पॉस्को अधिनियम-2012 की धारा-5 (एम)/6 के तहत आरोपी प्रेम को आजीवन कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया गया है।
नौ महीने चली प्रकरण की सुनवाई, फिर दण्डादेश
नाबालिग के व्यपहरण और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की यह घिनौनी वारदात जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक प्रेम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 8 जनवरी, 2021 से आरोपी युवक न्यायिक अभिरक्षा में ही है। कोरोनाकाल के बावजूद इस प्रकरण में सुनवाई निरन्तर जारी रखी गई और सभी गवाह समय पर करवाए गए। महज नौ महीने की सुनवाई के बाद दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया।
गौरतलब है कि पॉक्सो कोर्ट बीकानेर के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह नागर ने 23 मई, 2019 से 28 सितम्बर, 2021 तक के कोरोनाकाल में 150 प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ 2346 गवाहों के बयान भी लिए। इन कार्यों के साथ-साथ 464 जमानत प्रार्थना पत्रों, 87 अपील फौजदारी, 11 परिवाद, मुतप्रकार फौजदारी (सुपुर्दगी जैसे कार्य) 131, निगरानी फौजदारी के 2 और अंतिम प्रतिवेदन (फाइनल रिपोर्ट) के 52 मामलों का निस्तारण किया है।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com
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